उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण अनुदान योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने उपकरण सब्सिडी योजना शुरू की है। किसानों को इस योजना के तहत कृषि से जुड़े उपकरण की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बड़ी संख्या में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ज्यादातर उपकरणों को इसके दायरे में रखा गया है। इसका मकसद कृषि को बढ़ावा देना तो है ही, किसानों की आर्थिक स्थिति को भी दुरुस्त करना है। इस आर्टिकल में योजना के सभी पहलुओं को साझा किया जाएगा। खबर को अंत तक पढ़ें।

सरकार वहन करेगी खर्च

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए गंभीर है। यही वजह है कि कृषि उपकरण अनुदान योजना शुरू की गई है। किसान खेती के लिए जनरेटर, ट्रैक्टर, सोलर पंप, लाइट आदि सामान खरीद सकते हैं। प्रदेश सरकार ने उपकरणों के निर्धारित मूल्यों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान देने की व्यवस्था की है।

समूह के रूप में करना होगा रजिस्ट्रेशन

योजना के लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। इस योजना के तहत किसान समूह बनाकर आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की छूट नहीं है। समूह में दस किसान शामिल हो सकते हैं। समूह बनने के बाद किसान चिट फंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद किसान कृषि विभाग में आवेदन कर सकते हैं।

कृषि उपकरण और अनुदान की राशि

  • किसानों को पंप सेट के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अधिकतम अनुदान राशि 10,000 तय की गई है।
  • स्प्रिंकलर सेट के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी मंजूर की जाएगी। अधिकतम अनुदान राशि 75,000 तय की गई है। बुंदेलखंड के रहने वालों के लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।
  • नैपसैप स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, पावर स्पेयर के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान किया जाएगा। अधिकतम राशि 3000 तय की गई है। 
  • लेजर लैंड लेवलर के लिए भी 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम राशि डेढ़ लाख रुपये तय की गई है।
  • सीडड्रिल, जीरोटिल सीडड्रिल, मल्टी क्राफ्ट प्लांटर या रिजफ्रो प्लांटर की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
  • रोटावेटर के लिए के लिए भी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अधिकतम राशि 30,000 तय की गई है।
  •  ट्रैक्टर के लिए निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। अधिमतम राशि 45,000 तय की गई है।
  • पावर टिलर के लिए निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम राशि 45,000 तय की गई है।
  • पावर थ्रेशर के निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम राशि 12,000 तय की गई है।
  • विनोइंग फैन, चेफ कटर के लिए निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत तय किया गया है। अधिकतम राशि 20,000 है।

जरूरी दस्तावेज

  • भूमि की पहचान के लिए खतौनी
  • आधार कार्ड की कॉपी
  • बैंक पास बुक की फोटो कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जमानत धनराशि की रसीद

एनजीटी करेगा निगरानी

उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना की निगरानी एनजीटी करेगा। एनजीटी के माध्यम से ही किसानों को उपकरणों पर अनुदान देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन किसानों की मदद करने की कोशिश भी की जाएगी, आपदा की वजह से जिनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं।

डीबीटी के तहत मिलेंगे पैसे (भुगतान)

योजना को पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत अनुदान देने की व्यवस्था की है। अनुदान राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर हो जाएगी। किसानों को इसके लिए फार्म के साथ बैंक की पासबुक भी अटैच करना होगा। संबंधित बैंकों द्वारा उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा।

महिलाओं को 50 प्रतिशत तक अनुदान

प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत महिला किसानों का ख्याल भी रखा गया है। महिलाओं को उपकरण की कीमत के आधार पर 50 प्रतिशत तक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह आरक्षित वर्ग के किसानों को भी 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

पहले आओ, पहले पाओ

योजना के तहत उन किसानों को लाभांवित किया जाएगा, जो सरकार की गाइडलाइंस को पूरा कर रहे हैं। चूंकि प्रदेश में किसानों की बड़ी संख्या है, इसलिए पहले आवेदन करने वाले किसानों को तरजीह दी जा सकती है। किसान उपकरण को खरीदने के बाद दुकानदार से मिले बिल को सरकार की ऑफीशियल वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। बिल का सत्यापन के बाद किसानों को अनुदान राशि भेज दी जाएगी। 

पहले खरीदना होगा फिर मिलेगा अनुदान

प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि किसान पहले जरूरी उपकरणों को खरीद लें। इसके बाद वे सरकार की योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित विभाग और बैंकों की सहायता भी ली जाएगी। सत्यापन करने वालों में दोनों विभागों के लोग शामिल रहेंगे। सरकार की तरफ से बजट का पूरा इंतजाम किया गया है। संबंधित अधिकारियों का दावा है कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभांवित करने की कोशिश की जाएगी।

योजना के लिए पात्रता

सरकार की कृषि उपकरण अनुदान योजना के तहत सिर्फ उन्हीं किसानों को लाभांवित किया जाएगा, जो कृषि विभाग की ऑफीशियल वेबसाइट पर पंजीकृत हैं। पंजीकरण के बाद किसानों को एक टोकन दिया जाएगा। टोकन में किसानों के नाम, पंजीकरण संख्या, यंत्र क्रय करने की रसीद, बैंक खाते की जानकारी मौजूद रहेगी। टोकन मिलने के बाद किसानों को बैंकों में दस दिन के अंदर टोकन राशि जमा करना होगा। इसके बाद एक हफ्ते के अंदर इसे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • किसान इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए उन्हें प्रदेश सरकार की ऑफीशियल वेबसाइट upagripardarshi.gov.in पर विजिट करना होगा।
  • ऑफीशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां पंजीकरण का ऑप्शन मिलेगा, जिसपर क्लिक किया जा सकता है।
  • पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फार्म ओपन हो जाएगा। फार्म पर नाम, पता, गांव, तहसील, जिला का नाम लिखना होगा।
  • फार्म पर इसी तरह दूसरी तमाम जानकारी दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट के बारे में भी लिखना होगा।

दस्तावेजों को अपलोड करें

  • फार्म भरने के बाद आवेदक सभी आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक आदि जरूरी दस्तावेजों को कंपयूटर पर अपलोड कर सकते हैं।
  • पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर के साथ टोकन राशि को भी अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ अटैच कर सकते हैं।
  • दस्तावेजों को अटैच करने के बाद स्क्रीन पर सबमिट का बटन दिखाई देगा, जिसपर क्लिक कर दें। इस तरह ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा।