मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए ढेर सारे कार्य कर रही है। अलग-अलग योजनाओं के तहत उन्हें लाभांवित तो किया जा ही रहा है, खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा अनुदान योजना संचालित की जा रही है। इस आर्टिकल में अलग-अलग योजनाओं पर मिलने वाली अनुदान राशि और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन का तरीका बताया जा रहा है। आर्टिकल पर अंत तक बने रहें।
उद्यानिकी विभाग से लाभ
- मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग राज्य के लोगों को अलग-अलग योजनाओं के लिए अनुदान राशि प्रदान करता है।
- यंत्रीकरण, किचन कार्यक्रम, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुष्प तेल विस्तार, मिनिकिट प्रदर्शन और फल क्षेत्र विस्तार के लिए अनुदान दिया जाता है।
- माइक्रो इरीगेशन योजना के तहत ड्रिप इरीगेशन और माइक्रो स्प्रिकंलर के लिए भी अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है।
- इसी तरह राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के तहत छोटी नर्सरी, कोल्ड स्टोरेज, राइपिंग चैंबर, सरंक्षित खेती के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है।
- औषधीय पौधा मिशन में पांच जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें पौधा क्षेत्र विस्तार के लिए भी अनुदान दिया जाता है।
योजना का संचालन |mpfsts.mp.gov.in
मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग राज्य के किसानों को सुविधा प्रदान कर रहा है। अनुदान वितरण और क्लस्टर के कृषकों को पंजीयन के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर रहा है। योजना का लाभ सिर्फ राज्य के किसानों को ही मिल सकता है। सरकार ने इसके लिए पूरी गाइडलाइंस जारी की है। उन्हें नियमानुसार लाभांवित किया जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है।
ऑनलाइन आवेदन करें |mpfsts online registration
- कृषक मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग से अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- लोगों को सरकार की ऑफीशियल वेबसाइट mpfsts.mp.gov.in पर विजिट करना होगा। होम पेज पर नवीन पंजीयन नाम से ऑप्शन दिखेगा।
- कृषक इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। एक नया पेज खुल जाएगा। यहां ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन का विकल्प दिखेगा।
- कृषक इस विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। उन्हें इसके बाद मांगी गई सभी जरूरी जानकारी को दर्ज करना होगा।
Mpfsts New Registration
- आवेदकों को सबसे पहले अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद दाएं या बाएं फिंगर प्रिंट को संलग्न करना होगा।
- कृषकों को इसके बाद कैप्चर फिंगर प्रिंट के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फार्म ओपन हो जाएगा।
- फार्म पर सभी तरह की जानकारी दर्ज करें। आवेदक अपना और पिता का नाम लिखें। गांव, तहसील, जिला और प्रदेश का नाम भी लिखें।
- कुल भूमि और विकास खंड की जानकारी भी देना होगा। स्थायी पता, जहां से डाक प्राप्त करते हैं। ग्राम और ग्राम पंचायत आदि के बारे में भी लिखना होगा।
अपने दस्तावेज को अपलोड करें
- रजिस्ट्रेशन फार्म पर सभी जरूर जानकारी दर्ज करने के बाद दस्तावेजों को कंप्यूटर पर अपलोड करना होगा।
- खसरा नकल, बैंक पासबुक, जाति प्रमाणपत्र और पासपोर्ट साइज फोटो आदि जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें।
- दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन फार्म के साथ अटैच करना होगा। इसके बाद सुरक्षित करें के बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
- मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। बॉक्स में ओटीपी नंबर को इंटर करना होगा। इसके बाद सत्यापित करें ऑप्शन पर क्लिक करें।
- कृषक इस तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका प्रिंट आउट भी निकाला जा सकता है। भविष्य में काम आ सकता है।
उद्यानिकी विभाग के लिए जरूरी दस्तावेज
- बैंक की पासबुक
- भूमि के अभिलेख
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हेल्पलाइन नंबर
कृषकों को अगर किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वे इसके लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ट्रोल फ्री नंबर 155343 पर कॉल कर कंप्लेन दर्ज कराया जा सकता है। इसी तरह कॉल सेंटर की स्थापना भी की गई है। किसान यहां 0755-4019400 पर फोनकर भी अपनी समस्या बता सकते हैं। यहां कृषकों की सभी तरह की समस्याओं को तुरंत निपटाया जाएगा।