सुकन्या समृद्धि योजना
केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है। “बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ” स्कीम के तहत शुरू की गई इस योजना के जरिए बेटियों को मजबूत किया जा रहा है। उनकी शिक्षा का ख्याल तो रखा जा ही रहा है, शादी के मौके पर उनके लिए जरूरी रकम की व्यवस्था भी की गई है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत बढ़े हुए ब्याज दर के साथ भुगतान किया जाएगा। योजना के लिए पात्रता क्या है, किस वर्ग के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? इस तरह की तमाम जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है। आप आर्टिकल पर अंत तक बने रहकर योजना से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में आसानी के साथ जा सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना कब हुई शुरुआत
प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2014-15 में की गई थी। डाक विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। बैंकों के साथ भी इस योजना को जोड़ दिया गया है। बैंक और डाक विभाग की ज्यादातर शाखाओं में इसके लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं। निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों की तैनाती की गई है। कंप्लेन सेल का गठन भी किया गया है। अभिभावक यहां शिकायत कर सकते हैं।
योजना के लिए पात्रता
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। इस योजना के तहत एक बेटी का एक ही खाता खुलवाया जा सकता है। एक बेटी के नाम से अलग-अलग जगहों पर दो खाते नहीं खुलवाए जा सकते हैं। इस योजना में दो बेटियों को शामिल किया गया है। यानी लोग अपनी दो बेटियों के खाते एक साथ खुलवा सकते हैं। लोग डाक विभाग की ऑफीशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर विजिट कर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
डाक घरों में खुलेगा खाता
केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने की प्रक्रिया डाक घरों में पूरी की जा रही है। लोग अपनी 10 से कम उम्र की बेटी का खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या व्यवसायिक ब्रांच में खुलवा सकते हैं। बैंकों में भी खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस योजना के तहत खाता खोलने की प्रक्रिया कम से कम 250 रुपये की जमा राशि के साथ पूरी की जा रही है।
योजना की अवधि
सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि 21 साल तय की गई है। लोग अपनी बेटियों का खाता खुलवाने के बाद 21 साल की उम्र तक इसे जारी रख सकते हैं। 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद अगर बेटी की शादी तय हो गई है तो रिटर्न हासिल किया जा सकता है। पढ़ाई के लिए भी इन पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पढ़ाई के लिए कुल जमा राशि का 50 फीसदी तक निकाला जा सकता है।
डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा नहीं
इस योजना के तहत जमा की जाने वाली राशि को निर्धारित किया है। लोग कम से कम 250 रुपये और ज्यादा से ज्यादा डेढ़ लाख रुपये का व्य कर सकते हैं। 24 से 30 साल की उम्र में जब बेटी का खाता मैच्योर हो जाएगा, तो फिर जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा।
छह साल की उम्र में खुल सकता है खाता
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम और 6 साल की उम्र तक की बेटियों का खाता डाकघरों में खुलवाया जा सकता हे। इस तरह खाते को 15 साल तक जारी रखा जा सकता है। यानी अगर किसी का खाता 8 साल की उम्र में खुला है तो 23 साल की उम्र तक उसके खाते में रकम जमा कराई जा सकती है। इसी अगर किसी बच्ची का खाता 9 साल की उम्र में खुला है तो 24 साल की उम्र तक खाते में रकम जमा कराई जा सकती है।
पेनाल्टी देकर चालू करा सकते हैं खाता
अगर खाते में किसी कारण पैसे नहीं जमा करा सके हैं तो इसका समाधान भी है। लोग सालाना पेनाल्टी के रूप में 50 रुपये अदा करके खाते को फिर से चालू करवा सकते हैं। इसी तरह 50 रुपये की दर से पेनाल्टी अदा करके ज्यादा लंबे समय से बंद खाते को भी शुरू कराया जा सकता है। इसके लिए संबंधित पोस्ट ऑफिस में संपर्क करना होगा।
अलग–अलग दर से मिलेगा ब्याज
मैच्यूरिटी पर अलग-अलग दर से ब्याज की रकम तय की गई है। इसके लिए पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है। पोस्ट ऑफिस में इसके लिए चार्ट लगाया गया है। चार्ट के जरिए अलग-अलग दर के साथ मिलने वाले ब्याज के बारे में समझाया गया है। इस योजना के तहत 9.2 ब्याज दर के साथ भी पूरी रकम को रिफंड किया जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए लोगों को चार्ट देखना होगा।
ट्रांसफर हो सकता है खाता
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते को ट्रांसफर भी कराया जा सकता है। अगर खाता खुलवाने समय लोग किसी दूसरी जगह पर रह रहे थे और इसके बाद किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं तो सुविधा के हिसाब से संबंधित ब्रांच में खाते को ट्रांसफर कराया जा सकता है। खाताधारकों को इसके लिए प्रूफ के तौर पर दस्तावेज दिखाने होंगे। खाता ट्रांसफर कराने के लिए किसी तरह का शुल्क देय नहीं है। अगर प्रूफ नहीं दिखा सके हैं तो फिर खाताधारकों को इसके लिए बैंकों या डाकघरों को 100 रुपये देने होंगे। इसके बाद खाता ट्रांसफर हो जाएगा।
कब निकाल सकते हैं रकम
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि को निकाला जा सकता है। यह तभी संभव है, जब खाताधारक की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी हो। 18 वर्ष पूरे होने के बाद बीच में ही जमा राशि को निकाला जा सकता है, लेकिन अभिभावकों या खाताधारकों को सिर्फ 50 फीसदी की निकासी की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा और शादी का हवाला देना होगा। बाकी रकम को मैच्यूरिटी के बाद ही निकाला जा सकता है।
जरूरी जानकारी
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलवाए गए खाते को 18 साल की उम्र से पहले बंद नहीं कराया जा सकता है। अभिभावकों को इसके लिए हलफनामा देना होगा।
- अगर खाताधारक की शादी 21 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है तो फिर खाते में रकम जमा नहीं कराई जा सकती है।
- अगर दूसरी किसी भी वजह से खाते को बंद कराया जा रहा है तो, लेकिन इस हालत में ब्याज की अदायगी सेविंग अकाउंट के नियम के हिसाब से की जाएगी।
- मैच्यूरिटी के समय पासबुक और निकासी रसीद दिखाने पर रिटर्न मिल जाएगा। खाता सिर्फ भारतीय नागरिक ही खोला जा सकता है।