मनरेगा योजना क्या है | NREGA Scheme in Hindi
मनरेगा योजना मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। यूपीए कार्यकाल में शुरू की गई इस योजना की वजह से लाखों, करोड़ों मजदूरों को काम मिला है। घर बैठे ही काम मिलने की सुविधा की वजह मजदूरों का पलायन भी रुका है। कई सरकारों ने इसके लिए मजदूरी की रकम में इजाफा भी किया है। केंद्र सरकार भी मनरेगा मजदूरों को अपनी ढेर सारी योजनाओं का लाभ दे रही है। इस आर्टिकल में मनरेगा योजना के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। NREGA योजना के लिए पात्रता, मजदूरी की रकम आदि पहलुओं को भी साझा किया जा रहा है। पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आर्टिकल पर अंत तक बने रहें।
मनरेगा का फुल फार्म | NREGA Full Form in Hindi
मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है। इससे पहले इस योजना को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से पुकारा जाता था। योजना की शुरुआत यूपीए के कार्यकाल और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की निगरानी में 2 अक्तूबर, 2005 में की गई थी। 2009 में इस योजना का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, जो बदस्तूर जारी है। योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत शुरू किया गया था, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मजदूरों को काम मुहैया कराया जाता है।
NREGA योजना के लाभ
- मनरेगा योजना केंद्र सरकार के अधीन है। ग्रामीण इलाकों के मजदूरों को इसके तहत एक साल में 100 दिन का काम दिया जाता है।
- योजना के तहत परिवार के सदस्य आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के 15 के अंदर काम मिल जाता है।
- अगर किसी कारण से तय समय के अंदर काम नहीं मिला तो सरकार इसके लिए मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है।
मनरेगा योजना के लिए पात्रता
- मनरेगा योजना का लाभ लेने के लिए भारत की नागरिकता जरूरी है। मजदूरों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
- स्थानीय मजदूरों को ही काम दिया जा सकता है। इसके लिए एडरेस प्रूफ देना होगा। ग्राम पंचायत को इसकी जानकारी होनी चाहिए।
- बैंक खाता जरूरी है। मनरेगा योजना के तहत मिलने वाली मजदूरी की रकम अब सीधे बैंक खातों में ही ट्रांसफर की जा रही है।
- योजना का फायदा उन्हीं मजदूरों को मिलेगा, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हें और उनके पास बीपीएल कार्ड है।
मनरेगा योजना के लिए कैसे करें आवेदन | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- ग्राम पंचायत से फार्म हासिल करना होगा। सरकार की ऑफीशियल वेबसाइट nrega.nic.in पर विजिट कर फार्म को डाउनलोड किया जा सकता है।
- फार्म पर जरूरी जानकारी दर्ज करें। फार्म पर अपना नाम, उम्र, गांव, ग्राम पंचायत और ब्लॉक का नाम लिखना होगा।
- फार्म पर मुखिया की फोटो चस्पा की जाएगी। मुखिया के हस्ताक्षर भी जरूरी है। इसके बाद दस्तावेजों को फार्म के साथ अटैच करें।
- आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बीपीएल कार्ड, निवास प्रमाणपत्र आदि दस्तावेजों को फार्म के साथ अटैच किया जा सकता है।
राज्य सरकार ने बढ़ाया कार्य दिवस
- कुछ राज्यों ने कार्य दिवस की संख्या बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ सरकार मजदूरों को 150 दिन का काम दे रही है।
- 100 दिन के काम के लिए केंद्र सरकार भुगतान करती है, जबकि अतिरिक्त 50 दिन के काम के लिए राज्य सरकार भुगतान करती है।
- मजदूरी की रकम सीधे बैंकों में ट्रांसफर की जा रही है। डाकघर के बचत खातों में भी पैसे भेजे जा रहे हैं। सशर्त नकद भुगतान भी किया जा सकता है।
मनरेगा योजना में मजदूरी की रकम
- उत्तर प्रदेश–175
- उत्तराखंड–175
- तेलंगाना– 205
- तमिलनाडु– 224
- त्रिपुरा– 177
- मध्य प्रदेश– 174
- पश्चिम बंगाल– 191
- सिक्कम– 177
- राजस्थान– 192
- पंजाब– 240
- ओडिशा– 182
- महाराष्ट्र– 203
- कर्नाटक– 249
- केरल– 271
- झारखंड– 168
- जम्मू कश्मीर– 186
- हिमाचल प्रदेश– 230
- हरियाणा –281
- गुजरात –194
- गोवा –254
- छत्तीसगढ़– 174
- बिहार –168
- असम –189
- अरुणाचल प्रदेश –177
- आंध्र प्रदेश –205
- मणिपुर –209
- मेघालय –181
- नागालैंड– 177
मनरेगा योजना के तहत काम (सूची)
- ग्राम संपर्क मार्ग निर्माण
- बागवानी
- लघु सिंचाई
- विभिन्न तरह के आवास कार्य
- जल संरक्षण
- भूमि विकास
- सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण
- बाढ़ नियंत्रण के कार्य
मनरेगा योजना से जुडी जरूरी जानकारी
- ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा जॉब कार्ड जारी किया जाता है। महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित किया गया है।
- योजना को संचालित करने का काम ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। स्थानीय स्तर पर बीडीओ को जिम्मेदार बनाया गया है।
- हफ्ते में छह दिन काम करने का प्रावधान है। एक दिन में सात से आठ घंटे तक ही काम कराया जा सकता है।
- कार्यस्थल अगर घर से पांच किलोमीटर की दूरी पर है तो मजदूरों को 10 फीसदी अधिक राशि दी जाएगी।
- मजदूरी अलग-अलग राज्यों के हिसाब से तय की गई है। राज्य अपने स्तर पर मजदूरी तय करते हैं। कुछ राज्यों में मजदूरी कम है।
मनरेगा जॉब कार्ड विवरण
ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड बनाया जाता है। जॉब कार्ड में नंबर, मुखिया का नाम होता है। ग्राम पंचायत और ग्राम का नाम भी लिखा होता है। मुखिया की फोटो चस्पा होती है। पंचायत की मुहर लगी होती है। पहले पन्ने पर राशन कार्ड की डिटेल होती है। दूसरे पन्ने पर काम की डिटेल भरी जाती है। मांग का विवरण भी होता है। जॉब कार्ड में काम न मिलने पर भत्ते का विवरण भी दर्ज होता है। कितने दिन काम किया, कितनी मजदूरी मिली, मजदूरी न मिलने पर कितना भत्ता मिला आदि जानकारी कार्ड पर दर्ज रहती है।
मनरेगा सूची में नाम कैसे देखें
- मजदूरों को मनरेगा सूची में अपना नाम देखना होगा। इसके लिए वे सरकार ककी ऑफीशियल वेबसाइट nrega.nic.in पर विजिट कर सकते हैं।
- ऑफीशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको इसके होम पेज पर पंचायत का चयन करना होगा।
- इसके बाद ग्राम पंचायत का विकल्प आएगा, जिसपर क्लिक करना होगा। इसके बाद जनरेट रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं।
- स्क्रीन पर इसके बाद सभी राज्यों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अपने राज्य का चयन पर उसपर क्लिक कर सकते हैं।
- मजदूर इस तरह मनरेगा योजना की सूची में अपना नाम देख सकते हैं। किसी तरह की गड़बड़ी पर बीडीओ से शिकायत की जा सकती है।