मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
मध्य प्रदेश सरकार ने विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद जहां दिव्यांगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, वहीं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना भी है। इस आर्टिकल में मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। योजना के लिए पात्रता और आवेदन करने के तरीके से जुड़े सभी पहलुओं को साझा किया जाएगा। पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आर्टिकल पर अंत तक बने रहें।
Viklang Pension योजना के लिए पात्रता
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना के तहत वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है।
- व्यक्ति की विकलांग्रस्ता 40 फीसदी या इससे ज्यादा होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए बीपीएल कार्ड धारक होना जरूरी है।
- विकलांग पेशन योजना के लिए वही दिव्यांगआवेदन कर सकते हैं, जिनकी पारिवारिक सालाना आय 48000 से ज्यादा न हो।
- ऐसे विकलांग व्यक्ति, जो किसी दो या चार पहिया गाड़ियों के मालिक हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
एमपी विकलांग पेंशन योजना के तहत 500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे
मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत लाभार्थी को पेंशन के रूप में हर महीने 100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। योजना का लाभ हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
MP Viklang Pension के लिए जरूरी दस्तावेज
- जन्म प्रमाणपत्र
- राशन कार्ड
- विकलांगता प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
MP Viklang Pension Scheme Online करने की प्रक्रिया
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार की ऑफीशियल वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर विजिट करना होगा।
- होम पेज पर आपको बहुविकलांगता एवं मानसिकता का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, जिसपर क्लिक करना होगा।
- अप्लाई नाव का आप्शन दिखेगा, जिसपर क्लिक कर दीजिए। साथ में न्यू इंट्री ऑप्शन पर भी क्लिक करना होगा।
- इसके बाद पेज पर एप्लीकेशन फार्म दिख जाएगा। फार्म पर जो भी लिखने को कहा गया है, सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें।
विकलांग पेंशन फॉर्म भरते समय सभी कॉलम को ध्यान से भरें
- फार्म के सभी कॉलम को भरना होगा। अपना नाम, पिता का नाम, गांव, तहसील, जिला और प्रदेश का नाम लिखना होगा।
- फार्म में आय विवरण लिखना होगा। मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर भी लिखना होगा। विकलांगता का विवरण भी देना होगा।
- फार्म पर सभी जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड करें।
- दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आवेदन फार्म के साथ अटैच करें। इसके बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आवेदन पूरा हो जाएगा।
विकलांगता की होगी जांच
आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फार्म संबंधित विभागों के पास जमा हो जाएगा। सभी दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों की जांच के बाद समाज कल्याण विभाग, जिला प्रोबेशन अधिकारी या फिर विकलांग कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदकों को संबंधित विभाग के कार्यालय में बुलाया जाएगा। इसके बाद विकलांगता की जांच होगी। जांच के बाद आवेदक को एक रसीद दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में एक महीने का वक्त लग सकता है। कभी-कभी एक महीने से ज्यादा भी लग सकता है। आवेदकों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा समय लगने पर आवेदक संबंधित विभाग के कार्यालय पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं।
विकलांग पेंशन धारक के शिकायत पर कार्रवाई संभव
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग उठा सकते हैं। गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाना है। शासन की ओर से भेजे गए सर्कुलर में साफ कर दिया गया है कि दिव्यांगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो संबंधित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
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