एमपी समाधान पोर्टल क्या है

मध्य प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं को क्रियांवित करने के साथ ही लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के मामले में भी गंभीर है। इस कड़ी में समाधान पोर्टल लांच किया गया है। परेशान लोग इस पोर्टल के जरिए संबंधित विभागों, हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस आर्टिकल में इस योजना के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। ऑनलाइन शिकायत करने का तरीका भी बताया जाएगा। पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आर्टिकल पर अंत तक बने रहें।

एमपी समाधान पोर्टल का मतलब

प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनकी पहुंच सरकारी दफ्तरों तक नहीं है। महिलाओं को इसकी वजह से तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परेशानी के बाद भी लोग अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समाधान पोर्टल की शुरुआत की है। लोग अब घर बैठे ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

MP Online Samadhan Portal से शिकायत करने की प्रक्रिया

  • प्रदेश के निवासी अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए सरकार की ऑफीशियल वेबसाइट samadhan.mp.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
  • ऑफीशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद होम पेज पर “शिकायज दर्ज करें” का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, जिसपर क्लिक करना होगा।
  • अगले पेज पर “मैं सहमत हूं” के ऑप्शन पर टिक करना होगा। इसके बाद accept के बटन को प्रेस करना होगा।
  • स्क्रीन पर कंपलेन फार्म ओपन हो जाएगा। आवेदकों द्वारा फार्म पर सभी जरूरी जानकारी को दर्ज करना होगा।

शिकायत फॉर्म भरने के लिए आवश्यक जानकारी

  • कंपलेन फार्म पर मोबाइल और आधार नंबर लिखना होगा। आवेदक अपनी ई-मेल आईडी भी लिख सकते हैं।
  • फार्म पर इसके बाद कंपलेन दर्ज करें। विभाग, उप विभाग की जानकारी देने के साथ शिकायत के विवरण में करीब 200 शब्दों तक लिखें।
  • शिकायत से संबंधित अगर कोई दस्तावेज है तो उसे अपलोड कर फार्म के साथ अटैच किया जा सकता है।
  • इसके बाद जन शिकायत को दर्ज करें के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद यूनिक नंबर प्रदान किया जाएगा।

एमपी समाधान पोर्टल से कंपलेन स्टेटस चेक कर सकते हैं

शिकायतकर्ता कंपलेन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए यूनिक नंबर का इस्तेमाल करना होगा। आवेदक सरकार की ऑफीशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद होम पेज पर आवेदन की स्थिति जानें ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जन शिकायत क्रमांक या मोबाइल नंबर डालना होगा। अगले पेज पर खोजें के बटन पर क्लिक कर स्टेटस को आसानी के साथ चेक किया जा सकता है।

एमपी समाधान हेल्पलाइन नंबर

प्रदेश के निवासियों के लिए समाधान पोर्टल के साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 181 और 1800-2330-183 पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करने का समय सुबह 7 से 11 बजे का समय तय किया गया है। शिकायत प्रति मंगलवार को की जा सकती है। 20-25 शिकायतें के आने के बाद उन्हें संबंधित विभागों और अधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा। साथ ही जवाब तलब भी किया जाएगा। जांच अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।

एमपी समाधान पोर्टल के लाभ

संबंधित शिकायतों का निराकरण समय के अनुसार करने की बात कही गई है। राज्य के सभी लोग समाधान पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए ऑफीशियल वेबसाइट जारी किया है। लोग घर बैठे इसका लाभ हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। प्रिंट आउट भी हासिल कर सकते हैं।

उच्चाधिकारियों को अग्रसारित करें

ऑनलाइन शिकायत के बाद भी अगर शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया है तो फिर प्रिंट आउट की कॉपी कॉपी को आला अधिकारियों को अग्रसारित किया जा सकता है। उनके ट्वीटर अकाउंट, ऑफिस नंबर, ई-मेल आईडी पर शिकायतों को फार्वर्ड किया जा सकता है। त्वरित कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए आलाधिकारियों को हिदायत दी गई है।