Mp Kisan Anudan Yojana

मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है। किसानों के लिए एक के बाद एक योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इस कड़ी किसान अनुदान योजना शुरू की गई है, जिसके जरिए खेती के लिए जरूरी उपकरणों को खरीदा जा सकता है। इस आर्टिकल में एमपी किसान अनुदान योजना के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। योजना के लिए पात्रता और ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका भी बताया जाएगा। पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आर्टिकल पर अंत तक बने रहें।

एमपी किसान अनुदान योजना के लिए पात्रता

  • मध्य प्रदेश सरकार ने किसानअुदान योजना के लिए कुछ शर्तें भी लागू की हैं। किसानों को नियम का पालन करना होगा।
  • किसान अनुदान योजना का लाभ वे सभी हासिल कर सकते हैं, जो किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रैक्टर का क्रय कर सकते हैं।
  • उन किसानों को अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी, जो पिछले 7 वर्षों से किसी भी योजना के तहत ट्रैक्टर या पावरटिलर योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं।
  • ट्रैक्टर और पावरटिलर, दोनों में किसी एक पर ही अनुदान दिया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की है।

एमपी किसान अनुदान योजना के लाभ

  • किसानों को इस योजना की वजह से कई तरह के फायदे होंगे। उन्हें उपकरण की खरीद के लिए अनुदान दिया जाएगा।
  • ट्रैक्टर या पावरटिलर की वजह से खेती करना आसान हो जाएगा। किसानों को अच्छी फसल उगाने में मदद मिलेगी।
  • उन्हें ट्रैक्टर, पावरटिलर या इस तरह के दूसरे उपकरणों को किराए पर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसों की बचत होगी।
  • किसानों का समय भी बचेगा। वे बचे हुए समय को दूसरे कामों में लगा सकते हैं। परिवार को भी ज्यादा से ज्यादा समय देंगे।

एमपी कृषि उपकरण सब्सिडी (ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन) प्रक्रिया

  • किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए ऑफीशियल वेबसाइट dbt.mpdage.org पर विजिट करना होगा।
  • होम पेज पर एमपी किसान अनुदान योजना पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, जिसपर क्लिक किया जा सकता है।
  • आवेदक इसके बाद पूछी गई सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें। कैप्चर फिंगर ऑप्शन पर भी क्लिक करना होगा।
  • किसान इस तरह मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। उनका आवेदन पूरा हो जाएगा।

अनुदान योजना के लिए जरूरी जानकारी

  • सरकार की तरफ से डीलरों के लिए भी गाइडलाइन तैयार की गई है। डीलरों को नियमों का पालन करना होगा।
  • डीलरों के लिए जरूरी है कि वे आवेदकों के दस्तावेजों, पंजीकरण की जांच कर लें। गलत व्यक्ति को उपकरण देने पर कार्रवाई की जा सकती है।
  • 1 अप्रैल 2018 से सभी सामग्रियों के लिए फिंगर इंप्रेशन डिवाइस के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया गया है।
  • डीलरों को अपने शोरूम में बॉयोमीट्रिक मीशन रखना होगा। फिंगरप्रिंट के बाद ही वे किसानों को उपकरण दे सकते हैं।

किसान अनुदान योजना हेतु दस दिन के अंदर ही पंजीकरण को प्रस्तुत करें

  • किसानों को आवेदन के दस दिन के अंदर ही चयनित डीलरों से संपर्क करना होगा। उन्हें अपना पंजीकरण दिखाएं।
  • किसानों ने अगर तय समय में संबंधित डीलरों को अपना पंजीकरण नहीं दिखाया तो उनका आवेदन निरस्त हो जाएगा।
  • किसानों को डीलर के जरिए पोर्टल पर अपने दस्तावेजों के साथ सामग्री की सूची भी दर्ज कराना होगा।
  • आवेदन के समय डीलर का चयन करना होता है। चयन के बाद इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। विचार करने के बाद ही डीलर का चयन करें।

किसान अनुदान लेने के लिए इन उपकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं

  • किसान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किसान अनुदान योजना के तहत कई तरह के उपकरण खरीद सकते हैं।
  • स्प्रिंलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल-विधुत पंप, प्लांटर, हैप्पी सीडर, लेजर, लैंड लेवलर, मल्चर, रीपर आदि के लिए आवेदन किया जा सकता है।
  • किसानों के पास इसके लिए खुद की जमीन होना जरूरी है। विधुत पंप के लिए बिजली का कनेक्शन लेना जरूरी है।