हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY)
हरियाणा में किसानों की चांदी हो गई है। किसानों को अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभांवित किया जा रहा था, अब उन्हें मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत भी लाभ पहुंचाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत किसानों और दूसरे जरूरतमंद लोगों को नकद राशि प्रदान की जाएगी। इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। MMPSY योजना के लिए पात्रता और आवेदन करने का तरीका भी बताया जाएगा। आर्टिकल पर अंत तक बने रहें।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता
- हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ सिर्फ उन्हें मिलेगा, जो प्रदेश के मूल निवासी हैं।
- लाभार्थियों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आय प्रमाणपत्र दिखाना होगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए। भुगतान राशि बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
- परिवार के एक सदस्य को ही इसका लाभ दिया जाएगा। एक परिवार के दो लोग इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ उन्हें मिलेगा, जो दो हेक्टेयर तक की भूमि के मालिक हैं।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ
- हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत एक एक परिवार को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाएंगे।
- योजना के तहत प्रदेश के 20 लाख परिवारों को लाभांवित किया जाएगा। इसके लिए बड़े बजट का इंतजाम किया गया है।
- हरियाणा के चयनित लाभार्थियों के बैंक खातों में 31 मार्च, 2020 तक योजना की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी।
- पूरी रकम तीन किस्तों में जारी की जाएगी। एक साल के अंदर ही सभी किस्तों का भुगतान कर दिया जाएगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि के लिए जरूरी दस्तावेज
- निवास प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाणपत्र
- बैंक की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
MMPSY पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सरकार की ऑफीशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
- ऑफीशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां फार्म पर सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें।
- फार्म भरने के बाद उसके साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करें। पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड करें।
- दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ अटैच करने के बाद सबमिट बटन पर प्रेस कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
सेवा केंद्रों पर भी पंजीकरण की व्यवस्था
अगर आप हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्ध योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए अंतोदय केंद्रों, सरल केंद्रों और नजदीकी अटल सेवा केंद्रों की मदद ली जा सकती है। सेवा केंद्रों के माध्यम से इस योजना के तहत पंजीकरण कराया जा सकता है। यहां सभी जरूरी दस्तावेजों और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर पहुंचें।
20 लाख परिवार लाभांवित होंगे
केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर शुरू की गई हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस योजना से प्रदेश के 20 लाख परिवार लाभांवित होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए बजट का इंतजाम किया जा रहा है।
दूसरी योजनाओं को भी जोड़ा
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधान योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री किसान मानधान आदि दूसरी कई और योजनाओं को भी जोड़ा गया है। परिवार के सदस्यों का बीमा कराया जाएगा। मृत्यु होने पर परिवार को दो लाख रुपये दिए जाएंगे। दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभार्थियों को सालाना 12 रुपये देना होगा। जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम 330 रुपये तय किया गया है। लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।