उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना

प्रदेश की बेटियों के लिए एक और योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों की पढ़ाई-लिखाई और शादी का ख्याल रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। योजना के लिए पात्रता क्या है, किन लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा, आर्टिकल में इससे जुड़ी सभी तरह की जरूरी जानकारी आपको मुहैया कराई जा रही है। आर्टिकल में आवेदन करने के तरीके के बारे में भी बताया जा रहा है।

योजना की शुरुआत

उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है। योजना को यूपी के सभी जिलों के लिए लागू किया गया है। शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के लिए कुल 12 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है, जिसे सरकार द्वारा जारी भी कर दिया गया है।

योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कुछ शर्ते भी लागू की गई हैं, जिन्हें पूरा करना होगा। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उसी परिवार को मिलेगा, जिसकी सालाना आय तीन लाख रुपये से ज्यादा नहीं है। साल में तीन लाख रुपये से ज्यादा कमाने वाले इसका लाभ नहीं ले सकेंगे। इसी तरह कुछ और शर्ते भी हैं, जिनके बारे में विस्तार से नीचे के कॉलम में बताया जा रहा है।  

15,000 रुपये मिलेंगे योजना के रूप में

  • मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को कुल 15 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ उन बेटियों को मिलेगा, जो 01-04-2019 या इसके बाद पैदा होंगी।
  • बेटियों के परिवार वालों को पहली किस्त के रूप में 2000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • टीकाकरण के समय दूसरी किस्त के रूप में 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश करने पर तीसरी किस्त के रूप में भी 2000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • छठी कक्षा में प्रवेश करने पर चौथी किस्त के रूप में भी 2000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • बेटियों के नौवीं कक्षा में प्रवेश करने पर पांचवी किस्त के रूप में 3000 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पैसे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
  • ग्रेजुएशन के लिए बेटियों को छठी किस्त के रूप में 5000 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

किनको मिलेगा लाभ

  • मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ परिवार की दो बेटियों को ही मिल सकता है। आवेदकों के लिए देश का नागरिक होना जरूरी है।
  • अभिभावकों की सालाना आय किसी भी कीमत पर तीन लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • जुड़वा बेटियों को जन्म देने की सूरत में तीसरी बेटी भी इस योजना के लिए पात्र है। उसे भी इसका फायदा मिलेगा।
  • उन बेटियों को भी सरकार की कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा, जिन्हें गोद लिया गया है।
  • जन्म के छह महीने के अंदर इस योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। छह महीने से ज्यादा समय होने पर इसका लाभ नहीं मिल सकेगा।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
  • आवेदकों को इसके लिए प्रदेश सरकार की ऑफीशियल वेबसाइट mksy.up.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
  • वेबसाइट पर विजिट करने के बाद स्क्रीन पर क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर सिटिजन सर्विस पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदक यहां यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगइन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए “I Agree” नाम के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदक इसके बाद कंटीन्यू यानी जारी रखें के ऑप्शन पर क्लिक कर आगे को प्रोसेस को पूरा सकते हैं।

फार्म ओपन हो जाएगा

  • कंटीन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पर कन्या सुमंगला योजना का फार्म ओपन हो जाएगा।
  • आवेदक फार्म पर, बेटी का नाम, माता-पिता का नाम लिखें। घर का स्थायी या फिर अस्थायी पता लिखें।
  • गांव, तहसील, जिला, प्रदेश और देश का नाम भी लिखना होगा। जन्म तिथि के बारे में भी जरूर लिखें।
  • इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेजों, हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज फोटो को कंप्यूटर पर अपलोड कर फार्म के साथ अटैच करें।
  • आवेदक इस तरह मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आवेदकों को योजना का लाभ हासिल करने के लिए जरूरी दस्तावेजों को दिखाना होगा। इसके लिए निवास प्रमाणपत्र जरूरी है
  • बेटी का जन्म प्रमाणपत्र बनवाना होगा। फार्म के साथ यह अटैच किया जाएगा। परिवार की सालाना आय क्या है, इसके लिए आय प्रमाणपत्र भी बनवाना होगा।
  • पूरे परिवार की फोटो, बेटी का नया फोटो भी अपलोड करना होगा। पहचानपत्र के रूप में आधार कार्ड जरूरी है। आय प्रमाणपत्र भी बनवाना होगा।
  • वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और बैंक से जुड़े दस्तावेज भी मान्य है। अभिभावकों को अपना खाता नंबर देना होगा।
  • कक्षा नौ में पहुंचने के बाद बेटी के नाम से खाता खुलवाना होगा। पैसे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किए जाएंगे।

बेटियों को मिलेगी मजबूती

उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना की वजह से बेटियों को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में ऐसे परिवारों की बड़ी संख्या है, जिनके लिए बेटियों की पढ़ाई का खर्च सहन कर पाना आज भी मुश्किल है। इस योजना के तहत स्कूल में दाखिले के साथ ही बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाने का नियम है, इसलिए लोगों को इसकी वजह से बड़ी राहत मिलेगी। वहीं सरकार का दावा है कि इस योजना के संचालन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए बजट का भरपूर इंतजाम किया गया है। अगर किसी पात्र को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वे इसकी शिकायत सरकार से कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल लांच किया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय में इसकी शिकायत की जा सकती है।