उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण
पुरानी व्यवस्था अब नहीं चलेगी। खासकर शादी के मामले में, जब लोग पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं महसूस करते थे। पति-पत्नी को अब अपनी शादी के लिए विवाह पंजीकरण कराना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए नियमावली में संशोधन कर विवाह पंजीकरण को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। इस आर्टिकल में विवाह पंजीकरण के हर पहलु को साझा किया जा रहा है। आवेदकों को इससे जुड़ी सभी तरह की जानकारी मुहैया कराई जा रही है। आर्टिकल पर अंत तक बने रहें।

नियमावली को बदला
उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए “उत्तर प्रदेश हिंदू विवाह पंजीकरण” नियमावली को संशोधित कर “उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण” नियमावली कर दिया गया है। इस नियमावली के तहत सभी धर्म के लोगों को विवाह पंजीकरण कराना होगा। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी इसी नियमावली के तहत पंजीकरण कराना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करें
- निबंधन विभाग की ऑफीशियल वेबसाइट igrsup.gov.in पर विजिट कर ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आवेदकों को स्क्रीन पर नवीन आवेदन प्रपत्र के नाम से ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, जिसपर क्लिक करना होगा।
- नवीन आवेदन प्रपत्र ऑप्शन पर क्लिक करते ही फार्म ओपन हो जाएगा। आवेदक फार्म को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं।
- फार्म पर नाम, घर का पता, शादी का स्थान, तारीख, जन्मतिथि, ई-मेल और मोबाइल नंबर के नाम से ढेर सारे कॉलम को भरना होगा।
- फार्म पर तहसील, गांव, जिला, देश, प्रदेश का नाम भी लिखना होगा। शादी की परिस्थिति के बारे में भी लिखना होगा।
दोनों भाषाओं में भरें फार्म
- फार्म को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरना होगा। मांगी गई सभी जानकारी को जरूर भरें। आवेदक इसके बाद “सुरक्षित” बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
- आवेदक इसके बाद पंजीकरण कार्यालय का चयन करेंगे। कार्यालय का चयन करने के बाद सबमिट बटन पर प्रेस किया जा सकता है।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आवेदकों को इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन पासवर्ड दिए जाएंगे। दोनों को सुरक्षित तरीके से रख लें।
- आवेदक इसके बाद चयनित कार्यालय पर पहुंचकर विवाह पंजीकरण आसानी के साथ करा सकते हैं।
आवेदन शुल्क
आवेदकों को विवाह पंजीकरण के लिए शुल्क भी देना होगा। शादी के एक साल के अंदर पंजीकरण कराने पर आवेदकों को दस रुपये का भुगतान करना होगा। एक साल के बाद विवाह पंजीकरण कराने के लिए आवेदकों को प्रति वर्ष की दर से 50 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क को ऑनलाइन मोड में जमा करना होगा। भुगतान रसीद का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें।
जरूरी दस्तावेज
- विवाह पंजीकरण के लिए पति और पत्नी के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की नागरिकता को भी साबित करना होगा।
- आवेदकों के पास आयु प्रमाणपत्र हो, जिसमें लड़की की उम्र कम से कम 18 और लड़के की आयु 21 साल होनी चाहिए।
- विवाह पंजीकरण के लिए शादीशुदा जोड़ के पास पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि दस्तावेज हो सकते हैं।
- आवेदकों के पास निवास प्रमाणपत्र भी होना चाहिए। जन्म प्रमाणपत्र को भी फार्म के साथ अटैच करना जरूरी हो गया है।
शपथपत्र भी अपलोड करें
- आवेदकों को शपथपत्र भी अपलोड करना होगा। विवाह पंजीकरण के लिए दो गवाहों की जरूरत भी पड़ेगी।
- दोनों गवाहों को भी पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड की कॉपी को फार्म के साथ अटैच करना होगा।
- दूल्हे और दुल्हन को अपनी-अपनी फोटो भी फार्म के साथ अटैच करना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो 40 केबी से कम हो।
- पति-पत्नी की शादी के फोटोग्राफ्स भी होने चाहिए। मैरिज फोटोग्राफ्स को फार्म के साथ अटैच करना जरूरी है। फार्म पर पति-पत्नी, दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
जारी किया जाएगा प्रमाणपत्र
पंजीकरण के बाद पति-पत्नी को विवाह प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। उनका पूरा ब्योरा ऑनलाइन रजिस्टर किया जाएगा, ताकि बाद में किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चयनित कार्यालय पर विवाह से जुड़ी फाइलें सुरक्षित तरीके से रखी जाती हैं। आवेदक जरूरत पड़ने पर रिकार्ड देख सकते हैं।
आधार आधारित पंजीकरण के लिए दिशा–निर्देश
- विवाह पंजीकरण के लिए पति-पत्नी, दोनों के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई विदेशी नागरिक है, एक पक्ष के पास पासपोर्ट होना चाहिए।
- फार्म को हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में भरा जाएगा। आधार मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए।
- आधार नंबर इंटर करने के बाद ओटीपी प्राप्त होगा। फार्म पर विवाह का स्थान और तारीख भी लिखना होगा।
- फार्म को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के बाद आवेदन पत्र संख्या और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों को सुरक्षित रखें।
- फार्म भरने के बाद आवेदकों को विवाह पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान ऑनलाइन मोड में किया जा सकता है।