ईपीएफ से कैसे निकालें पैसे

डिजिटल इंडिया में सबकुछ डिजिटल हो गया है। ईपीएफओ ने भी अपनी सारी चीजों को ऑनलाइन कर दिया है। कर्मचारियों को अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए अब कंपनी के एचआर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे घर बैठे ही पैसे निकाल सकते हैं। इस आर्टिकल में ईपीएफ (EPF) खातों से ऑनलाइन पैसे निकालने के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

ईपीएफ का फुल फार्म | EPF Full Form

ईपीएफ का फुल फार्म “इंप्लाई प्रोविडेंट फंड” यानी कर्मचारी भविष्य निधि है। अगर प्राइवेट जॉब में हैं आपके वेतन का एक हिस्सा हर महीने ईपीएफ में जमा किया जाता है। कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी स्लिप में इसका जिक्र किया जाता है। कंपनी अपनी साइट पर भी इसकी जानकारी दर्ज कराती है, ताकि उसके कर्मचारी ईपीएफ के पैसों को देख सकें। 

बीच में ही पड़ जाती है जरूरत (EPF ke fayde in hindi)

इंप्लाई प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि में जमा होने वाली रकम आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद निकाली जाती है। इसका मकसद ही भविष्य को सुरक्षित करना है। ऐसे समय में जब आपके पास जॉब नहीं होती है या फिर काम करने की उम्र खत्म हो जाती है तो ईपीएफ के पैसों से जिंदगी गुजारने में मदद मिलती है। बावजूद इसके कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारियों को बीच में ही ईपीएफ के पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं।

ईपीएफ निकासी के लिए नियम

जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं, जब कर्मचारियों को पैसों की जरूरत पड़ती है। भाई-बहन की शादी का मसला हो या फिर परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए पैसे चाहिए, ईपीएफ के जरिए मदद हासिल की जा सकती है। ऐसे में कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाउंट से 50 फीसदी रकम निकाल सकते हैं। रकम ब्याज के साथ मिलेगी। बशर्ते कर्मचारियों को इसके लिए कम से कम सात साल तक काम करना पड़ेगा। यानी अगर कंपनी में काम करते हुए सात साल पूरे हो गए हैं तो पैसे निकाले जा सकते हैं।

प्लॉट या घर खरीदने के लिए भी ईपीएफ निकाल सकते हैं

कर्मचारी इसी तरह प्लॉट खरीदने अपने मासिक वेतन का 24 गुना तक और घर खरीदने या बनाने के लिए मासिक वेतन का 36 गुना तक रकम निकाल सकते हैं। बीमारी के इलाज के लिए सैलरी का छह गुना या पीएफ की पूरी रकम निकाली जा सकती है। आपको इसके लिए जरूर औपचारिकता पूरी करनी होगी। ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए भी नियमों का पालन करना होगा।

ऑनलाइन ईपीएफ के पैसे निकाल सकते हैं |EPF Online Withdrawal

  • ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए अब कंपनियों के दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
  • कर्मचारियों को घर बैठे पैसे निकालने के लिए ईपीएफओ की ऑफीशियल वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर विजिट करना होगा।
  • वेबसाइट पर विजिट करने के बाद कर्मचारियों को यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगइन करना होगा।
  • कर्मचारी इसके बाद स्क्रीन पर मौजूद manage ऑप्शन पर क्लिक कर अपना केवाईसी चेक कर सकते हैं।

ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन पर जाएं

  • कर्मचारी इसके बाद ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन पर जाकर क्लेम फार्म 31, 19 और 10 सी पर क्लिक कर सकते हैं।
  • कर्मचारियों को यहां कई ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे ईपीएफ से पूरे पैसे निकालने, एडवांस या कुछ पैसे निकानले के लिए विकल्प मौजूद हैं।
  • कर्मचारियों को जिस मद के लिए पैसे चाहिए, वे उस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। क्लेम फार्म को भी ऑनलाइन भरना होगा।
  • फार्म पर सभी जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। क्लेम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ईपीएफ फॉर्म भरने के 10 दिन के अन्दर पैसा मिल जायेगा

क्लेम फार्म भरने के दस दिन के अंदर ईपीएफ की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह रकम आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। बैंक की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर एक मेसेज आएगा, जिसमें पैसे भेजे जाने की डिटेलिंग रहेगी। इसमें ईपीएफ के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को इस तरह घर बैठे ही ईपीएफ का पैसा मिल सकता है।

ईपीएफ फॉर्म कैसे भरें

ईपीएफ अकाउंट से अपने ही पैसे निकालने के लिए कर्मचारियों को पहले एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था। उन्हें कंपनी के एचआर के पास जाना पड़ता था। वहां उन्हें एक फार्म दिया जाता था। फार्म को भरने के बाद उसे एचआर द्वारा जमा कर दिया जाता था। फार्म जमा होने के करीब एक से डेढ़ महीने के बाद ईपीएफ की राशि भेजी जाती थी। कभी-कभी फार्म गलत होने पर इसकी सूचना तक नहीं भेजी जाती थी, जिसकी वजह से कर्मचारियों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।